सरयू राय की अध्यक्षता वाली विधानसभा समिति की पहल पर बदले गए जल शुल्क के नियम
जमशेदपुर : झारखंड में जल संयोजन शुल्क को लेकर एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। विधानसभा प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक श्री सरयू राय की पहल पर अब राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के आवासीय उपभोक्ताओं को जल संयोजन मुफ्त में दिया जाएगा, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए शुल्क में काफी कटौती की गई है।

अब जल संयोजन शुल्क होगा अधिकतम ₹7000
नगर विकास विभाग द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार:
🔹 1,000 वर्गफीट तक के घरों के लिए शुल्क होगा सिर्फ ₹5,000
🔹 1,000 वर्गफीट से ऊपर वाले सभी घरों के लिए अधिकतम शुल्क ₹7,000 निर्धारित किया गया है।
पहले यह शुल्क ₹7,000 से ₹21,000 तक था, जिसे अब कम कर आमजन को राहत दी गई है।
जल संयोजन में मुफ्त लाभ के लिए गरीबी की नई परिभाषा तय
BPL (Below Poverty Line) उपभोक्ताओं को जल संयोजन पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। लेकिन “गरीबी रेखा” की स्पष्ट परिभाषा को लेकर उठे सवालों के बाद समिति ने इसे स्पष्ट करने को कहा।
नगर विकास विभाग ने बताया कि:
“मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना” में जो गरीबी की परिभाषा तय है, वही जल संयोजन के लिए भी मान्य होगी।
चार बैठकें, दस्तावेजी अध्ययन और राज्यों की तुलना के बाद लिया गया निर्णय
सरयू राय की अध्यक्षता में चार अलग-अलग बैठकों में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया।
विशेषज्ञों ने झारखंड सहित अन्य राज्यों के जल संयोजन शुल्क की तुलना की, जिससे यह पाया गया कि झारखंड में शुल्क काफी अधिक है।
25 अगस्त को सदन में रखा गया प्रतिवेदन, 15 दिनों में अधिसूचना का निर्देश
विधानसभा समिति ने संशोधित शुल्क और गरीबी रेखा की नई परिभाषा को लेकर तैयार प्रतिवेदन 25 अगस्त 2025 को विधानसभा के पटल पर रखा। इसके बाद नगर विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि 15 दिनों के भीतर इसकी अधिसूचना जारी की जाए।
राज्यभर के उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
यह निर्णय जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड के नागरिकों को राहत देगा, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।



