साक्ष्य के अभाव में सभी गंभीर आरोपों से मिली राहत
जमशेदपुर : CJM कोर्ट, जमशेदपुर में लंबे समय से विचाराधीन GR 362/2017 मामले में माननीय न्यायालय ने अहम निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त विजय खान को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त (बरी) कर दिया है। यह मामला बिष्टुपुर थाना से संबंधित था, जिसमें विजय खान पर एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को जबरन थाना से छुड़ाकर ले जाने, वाहन जांच के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने, अवैध जमावड़ा करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।
अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल
अधिवक्ता संजय प्रसाद की प्रभावशाली पैरवी
मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त विजय खान की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद ने न्यायालय में कंटेंट लेटर एवं अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर सशक्त और तथ्यपरक बहस प्रस्तुत की। उन्होंने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से यह रखा कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस, विश्वसनीय या निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
अधिवक्ता संजय प्रसाद की दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। इसके पश्चात न्यायालय ने अभियुक्त विजय खान को सभी आरोपों से पूर्ण रूप से बरी करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता समुदाय की रही उपस्थिति
इस निर्णय के समय न्यायालय परिसर में अधिवक्ता साथियों की भी उपस्थिति रही। इस अवसर पर अधिवक्ता राहुल गोस्वामी, निशांत जैन, प्रियंका झा, पूजा गुहा, हर्ष चौधरी, श्वेता सिंह सहित अन्य अधिवक्ता साथी मौजूद थे।




