जमशेदपुर : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हजारीबाग के संगठन प्रभारी अभय सिंह ने सोमवार को साकची थाना में दर्ज वर्ष 2012 के एक पुराने मुकदमे में एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में स्वेच्छा से सरेंडर किया और जमानत याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकृत कर ज़मानत प्रदान की।
क्या था मामला ?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2012 में साकची थाना क्षेत्र में एक बिना प्रशासनिक अनुमति के सार्वजनिक प्रदर्शन में भाग लेने के मामले में धारा 144 के उल्लंघन के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस मुकदमे में अभय सिंह पर मजमा बनाकर प्रदर्शन करने का आरोप था।

कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत जमानत याचिका में अभय सिंह के समर्थन में अंकित शुक्ला और साकेत सिंह ने शपथपत्र के साथ सशर्त जमानत का आवेदन दिया। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केशव प्रसाद ने बचाव पक्ष की ओर से पैरवी की। इस जमानत के बाद अभय सिंह अब संगठनात्मक कार्यों में और अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।



